दिव्यांगों को वाहन (CAR) क्रय करते समय मिलने वाली छूट/डिस्काउंट

दिव्यांगों को वाहन (CAR) क्रय करते समय कौन-

कौन सी छूट प्राप्त होती है –:

इस लेख मे --:


    1 )   छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने की क्या औपचारिकताएं है ?


    2 ) दिव्यांगों को वाहन क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होती है ?


    3 ) क्या दुपहिया वाहनों पर भी दिव्यांगों को छूट प्राप्त होती है ?



भारत सरकार ने दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया है !

              इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना वाहन खरीदते समय विभिन्न प्रकार की छूट दिव्यांग जनों को देने की है !

             आज आधुनिक समाज में कार एक परिवार की जरूरत बन चुका है, और दिव्यांग जनों को दैनिक कार्यों के लिए आवागमन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए कार खरीदते  समय कई प्रकार की रियायतओं की घोषणा की है, परंतु इन योजनाओं का ज्ञान नहीं होने के कारण ज्यादातर दिव्यांगजन इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं !

छूट प्राप्त करने की क्या औपचारिकताएं है –:


    दिव्यांग जनों को किस तरह से कार खरीदते समय छूट  प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, छूट या रियायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है !

 

1)  छूट प्राप्त करने के लिए दिव्यांग को शासन से मान्यता प्राप्त संस्थानों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्राप्त करना होगा ! 40% या उससे अधिक अस्थि बाधित व्यक्ति ही दिव्यांग  की श्रेणी में आते हैं !

2)  वाहन क्रय करते समय यह शपथ पत्र देना होता है, कि वह वाहन को 5 वर्ष तक किसी अन्य को विक्रय नहीं करेंगे ,अर्थात दिव्यांगजन 5 वर्ष के बाद अगले वाहन क्रय पर फिर से इस तरह की छूट प्राप्त कर सकते हैं !

3)  वाहन का रजिस्ट्रेशन "इनवेलिड कैरिज" वाहन के अनुरूप होता है !

4) छूट प्राप्त करने के लिए खरीदे गए वाहन का बेस प्राइस 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए !


वाहन क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होगी –:


इस प्रकार उपरोक्त निश्चित मानकों के आधार पर छूट प्राप्त करने के लिए स्थानीय R T O ( Reginal transport office ) कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा, स्वीकृति के बाद वाहन के क्रय करने पर दिव्यांग व्यक्ति को निम्न प्रकार की रियायतें / छूट प्राप्त हो सकती है  

1)  वाहन क्रय करते पर GST की दर 28% है जबकि दिव्यांगों को 10% छूट के साथ GST  के 18% ही  चुकाने होते हैं ! इस प्रकार जीएसटी में दिव्यांग जनों को 10% की छूट प्राप्त होती है ।

2)  रोड टैक्स की संपूर्ण राशि से छूट प्राप्त होती है !

3)  वाहन बीमा में भी 50% की छूट प्राप्त होती है !

4) टोल टेक्स मे 100 % की छूट प्राप्त होती है !

                    इस प्रकार वाहन के साथ रोड टैक्स, टोल टैक्स और इंसुरेंस में भी छूट दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त होती है !

                   वाहन क्रय पर दिव्यांगों को  मिलने वाली जीएसटी छूट की सारी जानकारी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है !

              इनवेलिड कैरिज कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ARAI (आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) से अधिकृत एजेंसी द्वारा ही अतिरिक्त डिवाइस कार में लगवानी चाहिए !

            इस प्रकार कार या अन्य वाहन खरीदते समय दिव्यांगजन उपरोक्त डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि इस प्रकार की छूट  प्राप्त करने में कठिनाई आए तो स्थानीय R T O कार्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है !

क्या दुपहिया वाहनों पर भी दिव्यांगों को छूट प्राप्त होती है –:



कई राज्यों ने अपने राज्य में दिव्यांगों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को मुफ्त में स्कूटी शासन द्वारा प्रदान की जाती है ! इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों को समाज कल्याण विभाग में आवेदन करना होता है, शासन द्वारा सारी जांच पड़ताल और औपचारिकताओं के बाद तीन पहिया या चार पहिया स्कूटी दिव्यांग व्यक्ति को प्रदान की जाती है !

         इसके अतिरिक्त स्कूटी क्रय करने पर अलग-अलग राज्यों में छूट की अलग-अलग राशि दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध है !

           राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा भी दिव्यांगों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना लाई गई है, इसके लिए वह दिव्यांग व्यक्ति पात्र हैं, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है, इसके लिए राजीव गांधी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है !

   इसे भी पढ़ें, एक अच्छे स्कूल की पहचान कैसे करें ?      


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